
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जीएसटी अपीलीय अधिकरण की पीठ प्रयागराज में स्थापित करने की मांग की है। बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया कि मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जहां हाईकोर्ट की प्रधानपीठ हो उसी शहर में अधिकरण स्थापित किये जाने चाहिए।
बार एसोसिएशन ने अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के उस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करार देते हुए विरोध किया है, जिसमें लखनऊ में अधिकरण स्थापित करने की मांग की गयी है। बैठक की अध्यक्षता राकेश पाण्डेय व संचालन सचिव जे.बी.सिंह ने किया।
ये भी पढ़ें— सिपाही भर्ती में रिक्त पदों को भरने पर जवाब-तलब
पाण्डेय ने बताया कि लखनऊ खण्डपीठ में अधिकरण की स्थापना को लेकर अवध बार एसोसिएशन द्वारा दाखिल जनहित याचिका में बार पक्षकार बनकर विरोध करेगी और मुख्य न्यायाधीश से अपील करेगी कि इलाहाबाद में पहले से लंबित याचिका के साथ जनहित याचिका को सुनवाई के लिए भेजा जाए।
यूनानी डाक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर भेजने के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष विभाग यूनानी डाक्टरों को चुनाव ड्यूटी पर न भेजने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य चुनाव आयोग को नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि सकारण आदेश चुनाव शुरू होने से पहले पारित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने उ.प्र.यूनानी डाक्टर्स एसोसिएशन की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची हकीम परवाज उलूम का कहना था कि हैण्डबुक में डाक्टरों को चुनाव ड्यूटी न देने का नियम है। इसके विपरीत डाक्टरों को आगामी लोकसभा चुनाव की ड्यूटी पर भेजा जा रहा है जो कानून के विपरीत है।
ये भी पढ़ें— सोनभद्र में बिना मान्यता के छह स्कूलों में सरकारी धन की लूट, कार्यवाही का निर्देश
कोर्ट ने याचिका के गुणदोष पर विचार न करते हुए चुनाव आयोग को नियमों व कानूनी उपबंधों पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।