उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश

अदालत ने कहा कि उक्त प्रक्रिया पूरी होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित किया जाए. गौरतलब है कि अदालत ने बीते कुछ दिनों में दायर तीन से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है.

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उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइल फोटो

नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित करने का निर्देश दिया है. पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीईटी 2017) के ताजा परिणाम तैयार होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित रखे. इस बाबत पीठ ने सरकार के परीक्षा नियामक प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह प्रश्नपत्र के कुल प्रश्नों में से 14 प्रश्न हटाकर सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका को नए सिरे से जांचना शुरू करे. और उसके बाद ताजा परिणाम घोषित करे.

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अदालत ने कहा कि उक्त प्रक्रिया पूरी होने तक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित किया जाए. गौरतलब है कि अदालत ने बीते कुछ दिनों में दायर तीन से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि टीईटी 2017 में ईआरए के पाठयक्रम से बाहर के सवाल पूछे गए थे. इस वजह से उस दौरान परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों को खासी दिक्कत हुई थी.

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विभाग की इसी गलती को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ताओं ने टीईटी 2017 के परिणाम को रद्द करने की मांग भी की थी. अदालत में हुई सुनवाई के दौरान इस संबंध में सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह की दलीलों को जज ने खारिज कर दिया.

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साथ ही जज ने कहा कि परीक्षा बोर्ड द्वारा करायी गई परीक्षा में विश्वास बहाल करने का एकमात्र तरीका यही है कि 14 सवाल हटाकर सभी प्रश्नों की दोबारा से जांच की जाए. और इसी के आधार पर सफल प्रतिभागियों की सूची जारी की जाए. (इनपुट भाषा से) 


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