नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने उनका वेतन भी रोक दिया है. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इन विधायकों को लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी. गोयल ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए 20 विधायकों का वेतन रोक दिया गया है.
उन्होंने बताया कि पूर्व विधायकों का फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया गया है. इस बीच सूत्रों ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने इन्हें विधायक के रूप में मिल रही अन्य सुविधाएं भी रोक दी हैं.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में प्रत्येक विधायक को लगभग 90 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन एवं भत्ता मिलता है. अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया है. इससे पहले उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को इन विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. हालांकि अदालत ने चुनाव आयोग को विधानसभा की खाली हुई 20 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित करने जैसी अग्रिम कार्रवायी करने से रोक दिया था.