नई दिल्ली: बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा. गौरतलब है कि राज्य में 5 मार्च से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है. राज्य के अपर सचिव ने परीक्षा के दौरान आंदोलनों, जुलूस में और सार्वजनिक भाषणों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है.
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सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह में बिना लाउडस्पीकर के संगीत अगर बजाया भी जाए तो यह उसकी आवाज 45 डेसीबल से ज्यादा न हो. गौरतलब है कि इस संबंध में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था.
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खंडूरी ने 9 फरवरी को उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया था कि बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रोक लगायी जाए. इससे छात्रों को बगैर किसी परेशानी के अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा.
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सरकार के आदेश का स्वागत करते हुए खंडूरी ने कहा कि इस आदेश के बाद बच्चे अपने इम्तहानों पर ध्यान लगा सकेंगे. (इनपुट भाषा से)