पैन आधार से जुड़ पाया है या नहीं, कोई संशय हो तो इन दो आसान तरीकों से चेक कर लें

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है.

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पैन आधार से जुड़ पाया है या नहीं, कोई संशय हो तो इन दो आसान तरीकों से चेक कर लें

PAN को AADHAAR से जुड़ पाया है या नहीं, कोई संशय हो तो चेक कर लें (प्रतीकात्मक फोटो)

खास बातें

  1. पैन और आधार की लिंकिंग की आखिरी तारीख है 31 मार्च
  2. इनकम टैक्स साइट या एसएमएस के जरिए लिंक करें
  3. यदि कर चुके हैं तो चेक करें कि हुआ है या नहीं
नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN) को आधार नंबर से जोड़ने समय सीमा बढ़ा दी गई है, यह तो आपको पता ही होगा. यह तारीख 31 मार्च कर दी गई है. सरकार ने तीसरी बार यह सीमा बढ़ाते हुए कहा था कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है. इसी वजह से यह तारीख बढ़ा दी गई है. पिछले साल नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था.

आधार और पैन में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है तो आयकर विभाग की साइट पर ऐसे करे लिंक

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है. वैसे हो सकता है कि अब तक आपने पैन को आधार से लिंक कर लिया हो. मगर यदि आप चाहते हैं कि यह चेक करना कि यह सही से लिंक हुआ या नहीं, या फिर हुआ भी या नहीं, तो इसका भी एक तरीका है.

आधार-पैन लिंक हुआ या नहीं, जांचने के तरीके....

इनकम टैक्स की वेबसाइट  incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए चेक करिए. होमपेज पर ही आपको 'Link Aadhaar' टैब दिखेगी. इसे क्लिक करें.  नए खुले पेज पर आएग लिंक आधार के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले सभी जरूरी सूचनाएं इसमें भर लें. पैन नंबर के कॉलम में पैन और आधार के कॉलम में 12 डिजिट का नंबर डाल दें. यदि नंबर अटैच नहीं होगा तो अगला मेसेज खुलेगा जिसमें इसके लिंकिंग को लेकर पुष्टि होगी. यदि आपका पैन पहले से ही लिंक होगा, तो वेबसाइट आपको लॉगइन करने के लिए कहेगी.

एसएमएस के जरिए लिंक करें यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो. इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है. इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा.

UIDPAN<12-अंकों का आधार नंबर><10-अंकों का PAN> इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है.

जिन लोगों की यह लिंकिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें यह एसएमएस आएगा- इनकम टैक्स विभाग के डाटा बेस में आधार संख्या XXXX पैन संख्या XXXX से पहले से ही लिंक है. हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया.

VIDEO-  बिना आधार अब नहीं खुलेगा बैंक में खाता...


वैसे अब चूंकि 31 मार्च का समय नजदीक ही है इसलिए बेहतर होगा कि आधार से पैन की लिंकिंग कर लें और समय बीतने का जोखिम न लें. यदि पहले ही लिंक कर चुके हैं लेकिन कोई संशय बरकरार है तो भी उपरोक्त तरीकों से चेक कर लें.


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