बिहार: दरभंगा डबल इंजीनियर्स मर्डर केस में 10 आरोपी दोषी करार, सबूत के अभाव में 4 बचे
स्थानीय अदालत ने सड़क निर्माण से जुड़े दो अभियंताओं की रंगदारी के लिए हत्या करने के जुर्म में आज 10 लोगों को दोषी ठहराया तथा 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
दरभंगा: स्थानीय अदालत ने सड़क निर्माण से जुड़े दो अभियंताओं की रंगदारी के लिए हत्या करने के जुर्म में आज 10 लोगों को दोषी ठहराया तथा 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना अंतर्गत शिवराम चौक के समीप राजमार्ग का निर्माण कार्य करा रहे इंजीनियर मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार की गोलीबारी करके हत्या कर दी गयी थी. अपर लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव ने संतोष झा, मुकेश पाठक, विकास झा, निकेश दूबे, अभिषेक झा, संजय लाल देव, पिंकू लाल देव, मुन्नी देवी, पिन्टू तिवारी एवं पिन्टू झा को हत्या के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया. सजा पर सात मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है.
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अपराधियों ने साढ़े सात सौ करोड़ की सड़क निर्माण की इस परियोजना की राशि में से दस प्रतिशत राशि रंगदारी मांगी थी, जिसे पूरा नहीं करने पर इन अभियंताओं की हत्या कर दी गयी थी. मामले की अनुसंधान करने के बाद पुलिस ने कुल सोलह अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत की गयी.
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मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सुमित मिश्रा की मौत हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग अभियुक्त के खिलाफ किशोर अदालत में मामला चल रहा है.