दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर गतिरोध खत्म, इंडिगो आंशिक रूप से अपनी उड़ानें T-1 से T-2 स्थानांतरित करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंडिगो की एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उससे अपने संचालन को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (टी1) से आंशिक तौर पर टर्मिनल 2 (टी2) हस्तांतरित करने को कहा गया था.
नई दिल्ली: बजट एयरलाइंस इंडिगो ने शनिवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और आने वाले हफ्तों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से संचालित होने वाली अपनी कुछ उड़ानों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में स्थानांतरित करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंडिगो की एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उससे अपने संचालन को आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (टी1) से आंशिक तौर पर टर्मिनल 2 (टी2) हस्तांतरित करने को कहा गया था.
न्यायालय ने इंडिगो और स्पाइसजेट को हवाईअड्डा संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) को तीन मार्च तक यह बताने को कहा था कि वे अपनी किन उड़ानों को टी1 से टी2 स्थानांतरित कर सकते हैं. विमान सेवा ने एक बयान में कहा, ‘‘इंडिगो उच्चतम न्यायालय के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करती है और आने वाले हफ्तों में डीआईएएल के साथ समन्वय में उसके आदेशों का अनुपालन करेगी.’’
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इंडिगो की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के इन्दिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल एक (टी-1) से इंडिगो की उड़ानें आंशिक रूप से टर्मिनल दो (टी-2) पर स्थानांतरित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस विमान कंपनी की अपील खारिज कर दी थी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की खंडपीठ इंडिगो एयरलाइन को अपनी उड़ाने 25 दिन के भीतर आंशिक रूप से टर्मिनल दो पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. बजट एयरलाइन ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 13 फरवरी के आदेश को 19 फरवरी को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा.
VIDEO: इंडिगो एयरलाइंस ने घटना पर माफ़ी मांगी
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)