नई दिल्ली।
पासपोर्ट के लिए अब हिंदी में भी आवेदन किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रावधान जारी किया है, जिससे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन हिंदी में किया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा हाल ही में आधिकारिक भाषा पर आधारित संसदीय कमिटी की नौवीं रिपोर्ट में भाषा को लेकर किए गए सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है। 2011 में इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया था। समिति ने सुझाव दिया था कि पासपोर्ट ऑफिस में हिंदी और अंग्रेजी में फॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हिंदी में भरे गए फॉर्म को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। अनुशंसा में कहा गया था कि ऐसे पासपोर्ट में सभी एंट्री भी हिंदी में होनी चाहिए।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने हाल में ही इन सिफारिशों को स्वीकार किया था। अब हिंदी में उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है और इसे भरकर पासपोर्ट आवेदन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र और क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट स्वीकार नहीं करेंगे। पैनल ने अपनी अनुशंसा में कहा था कि पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जानकारी भी मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी में उपलब्ध होनी चाहिए।
कमेटी ने पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर हिंदी में भी देने की सिफारिश की थी, ऑर्डर के मुताबिक इसे भी मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट दफ्तरों में कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने वाले अप्वॉइंट करने और ज्यादातर काम हिंदी में करने की सिफारिशों को भी मंजूर कर लिया गया है। प्रेसिडेंट ने सबॉर्डिनेट ऑफिसेज या एम्बेसीज में हिंदी ऑफिसर की पोस्ट बनाने पर भी रजामंदी दे दी है। कमेटी ने इन पोस्ट को जल्द से जल्द भरे जाने को कहा है जिसे मान लिया गया है।
ये हैं पासपोर्ट बनवाने के नए रूल्स
इसी साल 8 फरवरी को सुषमा स्वराज ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में नए पासपोर्ट रूल्स की जानकारी दी थी।
1. महिलाओं के लिए शादी के बाद पासपोर्ट में अपना नाम बदलवाना जरूरी नहीं है, उनको पासपोर्ट के लिए शादी या तलाक का सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है, महिलाएं पासपोर्ट के लिए एप्लिकेशन में अपने पिता या मां का नाम लिख सकती हैं।
2. अलग रह रहे लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने पति या पत्नी का नाम देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तलाक का सर्टिफिकेट देना भी जरूरी नहीं है।
3. शादी के बिना पैदा हुए बच्चों का भी पासपोर्ट बन सकता है। इसके लिए एप्लिकेंट को पासपोर्ट एप्लिकेशन जमा करते वक्त एनेक्सर सी जमा करना होगा।
4. ऐसे अनाथ बच्चे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या जन्म का दूसरा प्रूफ नहीं है, वे अनाथालय या चाइल्ड केयर होम के अध्यक्ष द्वारा अपनी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म कराने के बाद एप्लिकेशन दे सकते हैं।
5. गोद लिए हुए बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए अब रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड लगाना मैन्डेटरी नहीं है। पासपोर्ट एप्लिकेंट सादे कागज पर ही बच्चे को गोद लेने का घोषणा पत्र दे सकता है।