उम्‍मीदवार को बताना होगा अपनी आय का स्‍त्रोत: सुप्रीम कोर्ट

Daily news network Posted: 2018-02-16 14:02:14 IST Updated: 2018-02-16 14:02:14 IST
उम्‍मीदवार को बताना होगा अपनी आय का स्‍त्रोत: सुप्रीम कोर्ट
  • 2019 के लोकसभा और 2018 में कई राज्‍यों ( मेघालय, नागालैंड , त्रिपुरा, कर्नाटक ) में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण फैसला सुनाया है.

नई दिल्ली

2019 के लोकसभा और 2018 में  कई राज्‍यों ( मेघालय, नागालैंड , त्रिपुरा, कर्नाटक  ) में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने महत्‍वपूर्ण फैसला सुनाया है. एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नामांकन के दौरान प्रत्‍येक उम्‍मीदवार को चल और अचल आय के साथ-साथ आय का स्‍त्राेत का भी खुलासा करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सभी चुनावों में लागू होगा। 



बता दें कि हालिया प्रक्रिया के अनुसार चुनावों में नामांकन के दौरान उम्‍मीदवार चुनाव आयोग को अपनी, अपने जीवनसाथी और आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का ब्‍यौरा देता है, लेकिन अभी तक आय का स्‍त्रोत बताने का विकल्‍प नहीं था. ऐसे में नया फैसला लागू होने के बाद चुनाव सुधारों में एक नया कदम जुड़ जाएगा। 



गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में अपने हलफनामे में चुनाव सुधारों को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी द्वारा अपनी, अपने जीवन साथी और आश्रितों की आय के स्त्रोत की जानकारी जरूरी करने को केंद्र तैयार है. इस संबंध में केंद्र ने जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी कहा था।