इम्फाल
मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारलगाते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई की खिंचाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि मानवाधिकारी आयोग तीन लोगों की टीम बनाए यह टीम जांच एजेंसी (सीबीआई) के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि यह काम समय से पूरा किया जा सके।
बता दें कि इससे पहले भी मणिपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कथित फर्जी एनकाउंटर पर 42 एफआईआर नहीं दर्ज करने के लिए डांट लगाई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से पूछा था इन मामलों में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की।
जस्टिस मदन बी लोकुर व यूयू ललित की बेंच ने विशेष टीम को सेना, असम रायफल्स व पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा सौंपा था। अदालत ने हिदायत दी थी कि 12 मामलों की जांच 28 फरवरी तक पूरी करके संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 में विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। बेंच ने सीबीआइ के निदेशक को कहा कि वह खुद जांच कार्य की निगरानी करें। पहले के आदेश में सभी मामलों की जांच 31 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें नक्सलवाद प्रभावित मणिपुर में 1528 हत्याओं पर सवाल उठाया गया था।