मणिपुर फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाखुश

Daily news network Posted: 2018-02-12 16:51:58 IST Updated: 2018-02-12 16:51:58 IST
मणिपुर फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई की जांच से सुप्रीम कोर्ट नाखुश
संक्षिप्त विवरण

इम्फाल

मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारलगाते हुए जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर असंतोष व्‍यक्‍त किया है।


सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई की खिंचाई करते हुए राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी निर्देश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि मानवाधिकारी आयोग तीन लोगों की टीम बनाए यह टीम जांच एजेंसी (सीबीआई) के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि यह काम समय से पूरा किया जा सके।


बता दें  कि इससे पहले भी मणिपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कथित फर्जी एनकाउंटर पर 42 एफआईआर नहीं दर्ज करने के लिए डांट लगाई थी, सर्वोच्च न्‍यायालय ने सीबीआई से पूछा था इन मामलों में एफआईआर क्‍यों नहीं दर्ज की।


जस्टिस मदन बी लोकुर व यूयू ललित की बेंच ने विशेष टीम को सेना, असम रायफल्स व पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा सौंपा था। अदालत ने हिदायत दी थी कि 12 मामलों की जांच 28 फरवरी तक पूरी करके संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे।


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 में विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। बेंच ने सीबीआइ के निदेशक को कहा कि वह खुद जांच कार्य की निगरानी करें। पहले के आदेश में सभी मामलों की जांच 31 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें नक्सलवाद प्रभावित मणिपुर में 1528 हत्याओं पर सवाल उठाया गया था।